तालिबान का नया 'क्रिमिनल कोड' मानवता को
तालिबान का नया 'क्रिमिनल कोड' मानवता को शर्मसार करने वाला है। 2026 के इस नए कानून में पति को पत्नी और बच्चों पर शारीरिक हिंसा करने की खुली छूट सी दे दी गई है। गंभीर चोट पहुँचाने पर भी पति को केवल 15 दिन की सांकेतिक सजा का प्रावधान है। यह कानून महिलाओं को महज 'संपत्ति' में तब्दील कर देता है और बच्चों के बचपन को डर के साये में धकेलता है। आधुनिक दुनिया में जहाँ बराबरी की बात होती है, वहाँ एक पूरा देश 'मध्यकाल' की क्रूरता की ओर लौट रहा है।

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